जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
- UP Parivarik Labh Yojana
- UP पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
- पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता/मापदंड
- पारिवारिक लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन करें / कैसे करें?
- पारिवारिक लाभ योजना की लिस्ट कैसे देखें?
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का स्टेटस कैसे जांचें?
- शासनादेश डाउनलोड करें?
- पारिवारिक लाभ पोर्टल में आधिकारिक लॉगिन कैसे करें?
- पारिवारिक लाभ हेल्पलाइन / टोल फ्री नंबर
UP Parivarik Labh Yojana सूची डाउनलोड 2023 | यूपी पारिवारिक लाभ क्या है? | पारिवारिक लाभ योजना के ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है जो राज्य में ऐसे परिवारों के लिए है जिनके मुखिया की मृत्यु हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार प्रभावित परिवारों को एक बार की सहायता के रूप में 30,000 रुपये प्रदान करती है। यह योजना जरूरतमंद परिवारों को कठिन समय में सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
UP Parivarik Labh Yojana
यूपी सरकार ने गाँव और शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है पारिवारिक लाभ योजना, जिसमें पहली सहायता राशि 20,000 थी, लेकिन बाद में इसे 30,000 रुपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत, लाभार्थी को केवल तबही सहायता मिलेगी जब किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस योजना से प्रदेश भर के हजारों परिवारों को लाभ पहुंचा है।
इस आर्टिकल में हम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम यहाँ विस्तार से बात करेंगे कि आप कैसे पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपना नाम पारिवारिक लाभ लिस्ट में कैसे देख सकते हैं, और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए, कृपया हमारे पारिवारिक लाभ आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
UP पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
पारिवारिक लाभ योजना की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उस गरीब परिवार की मदद करने के उद्देश्य से की गई है, जिनके परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो गई हो। जब किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पुनर्वास कराना कठिन होता है। लेकिन जब परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो इससे परिवार के ऊपर बड़ा आर्थिक और भावनात्मक दुख होता है। इस मुश्किल समय में दूसरे परिवार सदस्यों को यह समझना मुश्किल होता है कि आगे कैसे बढ़े।
उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है। यह योजना परिवार के दुःख को तो नहीं कम कर सकती, लेकिन इससे विपत्ति के समय में परिवार को थोड़ी मदद मिलती है जो उन्हें संभालने में मदद कर सकती है।
पारिवारिक लाभ योजना के पात्रता/मापदंड
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए क्या – क्या पात्रता मापदंड है, इसका विवरण हमने यहां पर दिया है –
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार / गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए है, ऐसे ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। जबकि शहरी क्षेत्र के परिवारों के लिए यह सीमा लगभग 56500/- रूपये सालाना है।
- परिवार के उस व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यदि व्यकित इससे कम या ज्यादा उम्र वर्ग का होगा तो उनके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। क्यूंकि भारत में किसी भी नौकरी में भी काम करने की न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा यही है।
- ऐसे परिवार को योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 1 वर्ष के अंदर इस योजना के लिए आवेदन कर लेना चाहिए।
पारिवारिक लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- नामित / मृतक का आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- बैंक पासबुक / बैंक खाता विवरण।
- निवास प्रमाण पत्र।
- मृतक का उम्र जानने के लिए पहचान पत्र।
पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन करें / कैसे करें?
यदि आप उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद एक वर्ष के भीतर इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको निम्नलिखित सरल चरणों का पालन करना होगा।
- पारिवारिक लाभ योजना के वेबसाइट पर जाएँ, अथवा यहां पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी आप इसके होम पेज पर आ सकते है। यहां क्लिक करें।
- होम पेज पर आने के बाद आपको नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना है।
- आपके सामने अब एक आवेदन फॉर्म खुल जायेगा, जिसमे आपसे सबसे पहले ऊपर आपको अपने जिले का नाम व शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करना है।
- अब आपको अपने व्यक्तिगत विवरण को देना होगा जैसे – नाम, पता, वार्षिक आय, आय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र की फोटो अपलोड करनी होगी।
- अगले चरण में आपको बैंकविवरण देना होगा, यहां पर आपसे बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक पासबुक की फोटो को अपलोड करना होगा।
- तीसरे चरण में मृतक व्यक्ति का विवरण देना होगा, सभी विवरण देने के बाद आपको यहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हस्ताक्षर, आय प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगें।
- पूरा फॉर्म भरने के बाद एवं दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अब कैप्चा कोड भरकर फॉर्म को सबमिट कर दें।
- इस प्रकार आप उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
पारिवारिक लाभ योजना की लिस्ट कैसे देखें?
- यदि आपने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर लिया है, तो आप 3 – 4 सप्ताह के बाद आप अपना नाम पारिवारिक लाभ लिस्ट में चेक कर सकते है।
- पारिवारिक लिस्ट देखने के लिए पहले आपको इसके ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा।
- होम पेज पर आप जनपदवार यूपी पारिवारिक लाभ लाभार्थी सूची विकल्प को चुनें।
- इसके बाद अपना जिला > तहसील > ब्लॉक > पंचायत > गॉव विकल्पों का चयन क्रमशः (इसी क्रम में) करें।
- आपके सामने अब ग्राम पंचायत अंतर्गत सभी लाभार्थियों की सूची आ जाएगी।
- यहां पर आप अपने नाम को लिस्ट में ढूंढ सकते है।
- इस प्रकार आप लाभार्थी सूची में आप अपना नाम देख सकते है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का स्टेटस कैसे जांचें?
यदि आपने पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आप इसके पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आप निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं –
- सबसे पहले इसके ऑफिसियल वेबसाइट पोर्टल पर जाएँ।
- पारिवारिक लाभ होम पेज पर आप आवेदन पत्र की स्थिति विकल्प पर क्लिक करें। या यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी सीधे जा सकते है। चेक स्टेटस
- आपके सामने पारिवारिक पोर्टल का एक नया पेज ओपन हो जायेगा, यहां पर आप अपना जिला चुनें, इसके बाद रेजिस्टर्ड नंबर / रजिस्ट्रेशन नंबर का विकल्प चुनें।
- अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद search विकल्प पर क्लिक कर दें, इस प्रकार अब आपके सामने आपके पारिवारिक लाभ आवेदन फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा।
शासनादेश डाउनलोड करें?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- शाशनादेश डाउनलोड करें विकल्प पर क्लिक करें।
- इस प्रकार शासनादेश की पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल / लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी।
पारिवारिक लाभ पोर्टल में आधिकारिक लॉगिन कैसे करें?
- सबसे पहले आप पारिवारिक लाभ / यूपी समाज कल्याण आधिकारिक के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- पोर्टल के होम पेज पर आपको ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा
- आपके सामने अब लॉगिन डेशबोर्ड ओपन हो जायेगा, यहां पर आप पहले आधिकारिक का चयन करें, इसके बाद अपना जिला चुनें।
- अब पासवर्ड दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड भरें एवं लॉगिन विकल्प पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार इस पोर्टल पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी/ एस डी एम लॉगिन कर सकते है।
पारिवारिक लाभ हेल्पलाइन / टोल फ्री नंबर
हेल्पलाइन नंबर / टोल फ्री नंबर 18004190001
ईमेल आईडी | director.swd@dirsamajkalyan.in |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबधित प्रश्न
मैं क्या अपना पारिवारिक लाभ आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकता हूँ?
हाँ, आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते है, लेकिन ऑनलाइन भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इसके नजदीकी कार्यालय में जमा करने होंगें।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक पात्रता मापदंड क्या हैं?
यह योजना राज्य के केवल उन गरीब परिवारों के लिए है, जिनके परिवार के मुखिया का देहांत किसी कारणवश असमय हो गया है
यह योजना उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा प्रबंधित की जाती है?
पारिवारिक लाभ योजना को प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है।
फेमेली बेनिफिट स्कीम के आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी हमें कितने दिनों के अंदर जमा करनी होती है?
ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् हमें अपने आवेदन की प्रिंट आउट / हार्ड कॉपी तीन दिनों के अंदर जिला समाज कल्याण के कार्यालय में जमा करने होंगें।