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Bihar Samajik Suraksha Yojana – बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना 2024

By Gov Info Hindi Team

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Bihar Samajik Suraksha Yojana
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बिहार सरकार ने बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना ( Samajik Suraksha Yojana) लाई है, जिसके माध्यम से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिनके पिता नहीं हैं। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के विकास में किसी प्रकार की कमी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए आर्थिक मदद प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई यह योजना 2025 में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पात्र नागरिकों को हर महीने 4000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने जीवन में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकें।

Bihar Samajik Suraksha Yojana 2024 का Overview

  • आर्टिकल का नाम: Bihar Samajik Suraksha Yojana 2024
  • कब शुरू किया गया है: 31st July 2024
  • योजना का नाम: Bihar Samajik Suraksha Yojana
  • शुरू की गई: बिहार सरकार द्वारा
  • लाभार्थी: राज्य के नाबालिक बच्चे जिनके पिता नहीं है।
  • उद्देश्य: बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण हेतु सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान करना
  • राज्य: बिहार
  • आवेदन प्रक्रिया: ऑफलाइन
  • राशि: 4000 रुपए प्रतिमाह

योजना का उद्देश्य

Bihar Samajik Suraksha Yojana

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के उन बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनके पिता नहीं हैं। साथ ही, तलाकशुदा और विधवा महिलाएं, जो इन बच्चों की देखभाल कर रही हैं, भी इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगी।

लाभ प्राप्त करने के नियम

  • योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है।
  • योजना का लाभ केवल उन बच्चों को मिलेगा जिनके पिता का निधन हो चुका है और जो अपनी मां के साथ रहते हैं।
  • एक मां के अधिकतम दो बच्चों को ही इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी।
  • यह वित्तीय सहायता तब तक दी जाएगी जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता या 3 साल की अवधि तक, जो भी पहले हो।
  • शहरी परिवारों की वार्षिक आय 95,000 रुपये और ग्रामीण परिवारों की आय 72,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
  • बच्चों को ₹4000 हर महीने दिए जाएंगे।

पात्रता मानदंड

  • बिहार राज्य के बच्चे, जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनके पिता नहीं हैं, इस योजना के पात्र होंगे।
  • उन महिलाओं के दो बच्चे, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है या जो तलाकशुदा हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जो अपनी मां के साथ रहते हैं, वे इस योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे।
  • बच्चे और मां का संयुक्त बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बच्चे और मां का जॉइंट बैंक अकाउंट पासबुक
  • आवेदक और बच्चे का फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना का फॉर्म

आवेदन फॉर्म और प्रक्रिया

आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए:

  1. अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जाएं।
  2. योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
  3. आवश्यक दस्तावेज लेकर अधिकारी को दिखाएं।
  4. औपचारिकताएं पूरी करने के बाद, अधिकारी योजना का आवेदन फॉर्म प्रदान करेंगे।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
  2. योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें और सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें।
  3. यदि आप सभी पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, तो अधिकारी आपके पंजीकरण को स्वीकृत करेंगे।

ऑनलाइन आवेदन

इस योजना के लिए फिलहाल ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा बाद में की जाएगी। योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट पर बने रहें।

FAQs

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है?

बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, राज्य सरकार उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिनकी उम्र 18 साल से कम है और जिनके पिता का निधन हो चुका है। यह मदद बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए दी जाएगी।

Bihar Samajik Suraksha Yojana 2024 के तहत कितनी मदद मिलेगी?

इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र बच्चे को हर महीने 4000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना का लाभ कितने बच्चों को मिलेगा?

एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

आवेदन कैसे करें?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए, बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा।

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