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Talab Matsyaki Vishesh Sahayata Yojana 2024 : तालाब निर्माण और पंप सेट के लिए ₹7 लाख तक की वित्तीय सहायता

By Gov Info Hindi Team

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तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना
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बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, और अति पिछड़ा वर्ग के मत्स्य किसानों को 70% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि वे तालाब निर्माण और संबंधित इकाइयों की स्थापना कर सकें।

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना का उद्देश्य

  • आर्थिक सहायता: मत्स्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  • आत्मनिर्भरता: किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आय के स्रोत को स्थिर करना।
  • रोजगार: रोजगार के अवसर प्रदान करना और मत्स्य पालन के माध्यम से खाद्य और प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करना।

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आधिकारिक सूचना जारी: 05 अगस्त 2024
  • आवेदन आरंभ तिथि: 05 अगस्त 2024
  • आवेदन अंतिम तिथि: 30 अगस्त 2024

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना का लाभ

  • अनुदान: रियरिंग तालाब के निर्माण और संबंधित इकाइयों की स्थापना पर ₹10.10 लाख प्रति एकड़ का 70% अनुदान।
  • लाभार्थी चयन: उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में एक कमिटी द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
  • पात्रता: अनुसूचित जाति, जनजाति, या अति पिछड़ा वर्ग के किसान, जिनके पास निजी या लीज पर भूमि हो।

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज

  • स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र (व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी)
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • समूह में कार्य करने की सहमति प्रमाण पत्र
  • पिछले 3 वर्षों का अंकेक्षण और आयकर रिटर्न
  • पैन कार्ड
  • जीएसटी पंजीकरण
  • भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • लीज या इकरारनामा

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: fishries.bihar.gov.in
  2. पंजीकरण करें: वित्तीय वर्ष 2024-25 की योजनाओं के लिए “यहाँ क्लिक करें” लिंक पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
  4. ऑनलाइन आवेदन करें: लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारी भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें।

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना का क्रियान्वयन

  • योजना पूरे बिहार राज्य के सभी जिलों में लागू की जाएगी।
  • लाभार्थी को अधिकतम 1 एकड़ और न्यूनतम 0.4 एकड़ जलक्षेत्र में तालाब निर्माण के लिए पैकेज इकाई का लाभ मिलेगा।
  • जो अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषक पहले से स्वीकृत पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण योजना का लाभ नहीं लिया है, वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।

संक्षेप

तालाब मत्स्यकी विशेष सहायता योजना 2024 के माध्यम से बिहार सरकार राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, और अति पिछड़ा वर्ग के मत्स्य किसानों को तालाब निर्माण और संबंधित इकाइयों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, और खाद्य एवं प्रोटीन सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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